- दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर जमा ना कराने वालों के विरूद्ध की कड़ी कार्रवाई
- अगर संपत्ति मालिक तय समय में अपना देय कर जमा नहीं करते हैं तो दिल्ली नगर निगम डी.एम.सी एक्ट 1957 के अनुसार कार्रवाई करेगा।
नई दिल्ली, 24 अगस्त 2022: दिल्ली नगर निगम के संपत्तिकर विभाग ने आज नरेला क्षेत्र में संपत्तिकर बकायेदारों के ख़िलाफ़
सख़्त कार्रवाई करते हुए जींदपुर क्षेत्र में 18 गोदाम व बेगमपुर क्षेत्र में 04 व्यवसायिक संपत्तियों को अटैच किया है। दिल्ली नगर निगम का संपत्ति कर विभाग संपत्ति कर बकायेदारों से संपत्ति कर की बकाया राशि वसूलने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है इसी कड़ी में दिल्ली नगर निगम ने डी.एम.सी एक्ट की धारा 158 के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई है।
इन सभी संपत्तियों से बकाया कर वसूलने के लिए नरेला क्षेत्र का संपत्ति कर विभाग काफी समय से प्रयत्नशील था एवं इसी कड़ी में विभाग द्वारा संपत्ति मालिकों को कई बार डी.एम.सी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नोटिस के माध्यम से बकाया संपत्ति कर जमा कराने संबंधी सूचना प्रेषित की गई थी, लेकिन संपत्ति कर मालिकों द्वारा इन नोटिसों का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया।
दिल्ली नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने सभी बकायेदारों को अपना देय संपत्ति कर जमा कराने के लिए समुचित अवसर प्रदान किए थे किंतु फिर भी संपत्ति कर जमा ना कराने के कारण उन पर यह कार्रवाई की गई है। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर जमा ना कराने के मामले को गंभीरता से लेते हुए संपत्तियों को अटैच कर दी गई हैं। अगर संपत्ति मालिक तय समय में अपना देय कर जमा नहीं करते हैं तो दिल्ली नगर निगम डी.एम.सी एक्ट 1957 के अनुसार कार्रवाई करेगा। दिल्ली नगर निगम सभी संपत्ति कर दाताओं से आग्रह करता है कि वो एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें एवं अपना संपत्ति कर समय पर जमा कराएं।