Saturday, December 21, 2024
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दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर न जमा कराने पर की कड़ी कार्रवाई

  • – पश्चिमी जोन में तीन व्यवसायिक संपत्तियों को किया अटैच

नई दिल्ली, 18 अगस्त 2022 : दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर जमा ना कराने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिमी जोन में तीन व्यवसायिक संपत्तियों को अटैच करने संबंधी प्रक्रिया आरंभ कर दी है। बापरौला में मेन रोड पर स्थित आनंद वाटिका पर वर्ष 2004 से संपत्ति कर की मद में लगभग 12,69,059/-( ब्याज एवं जुर्माना रहित) रुपए की राशि बकाया है। बापरौला मेन रोड पर स्थित सोनम वाटिका पर वर्ष 2004 से संपत्ति कर की मद में 6,59,139/-( ब्याज एवं जुर्माना रहित) की राशि बकाया है। इसी प्रकार उत्तम नगर स्थित चाणक्य प्लेस में स्थित संपत्ति संख्या ए-2/21ए पर वर्ष 2004 से संपत्ति कर की मद में 16,93,440/-( ब्याज एवं जुर्माना रहित) रुपए की राशि बकाया है।


      दिल्ली नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने सभी बकायेदारों को अपना देय संपत्ति कर जमा कराने के लिए समुचित अवसर प्रदान किए थे किंतु फिर भी संपत्ति कर जमा ना कराने के कारण उन पर यह कार्रवाई की गई है। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर जमा ना कराने के मामले को गंभीरता से लेते हुए संपत्तियों को अटैच करने संबंधी प्रक्रिया आरंभ की है। अगर संपत्ति मालिक तय समय में अपना देय कर जमा नहीं करते हैं तो दिल्ली नगर निगम डी एम सी एक्ट 1957 के अनुसार कार्रवाई करेगा। दिल्ली नगर निगम सभी संपत्ति कर दाताओं से निवेदन करता है कि वो एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें एवं अपना संपत्ति कर समय पर जा कराएं।

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