Sunday, December 22, 2024
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शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से नहीं निकल सकेंगे बाहर: अरविंद केजरीवाल

  • सीएम केजरीवाल ने किसे क्या क्या कहा, सुनने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए https://www.youtube.com/watch?v=RQF8Wo42KVE
  • दिल्ली में केंद्र की गाइड लाइन के मुताबिक परिवहन सेवा को अनुमति, मार्केट भी खुलेंगे
  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर दुकान सील कर दी जाएगी, मार्केट काम्प्लेक्स में आॅड-ईवन के अनुसार खुलेंगी दुकानें
  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बस में 20, कार में 2, ई-रिक्शा, आॅटो रिक्शा में एक और टैक्सी व कैब में होगी दो सवारी
  • मेट्रो, स्कूल-काॅलेज, होटल, सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बाॅर, आॅडिटोरियम, असेंबली हाॅल्स, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी
  • दिल्ली में अब तक 10054 कोरोना के आए मरीज, 160 लोगों की हुई मौत, 4485 लोग ठीक हुए, 45 प्रतिशत लोग अब तक ठीक होकर घर लौट

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने 31 मई तक चलने वाले लाॅकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक कई गतिविधियों में ढील देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शाम 7 से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं में छूट रहेगी। 65 साल से अधिक उम्र के लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाएं और जिन लोगों को गंभीर बीमारियां डायबिटिज, दिल की बीमारी आदि हुई है, उनको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे लोगों के लिए कोरोना जानलेवा हो सकता है। केजरीवाल ने कहा कि परिवहन सेवा को चालू किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों में 20, कार में 2, ई-रिक्शा, आॅटो रिक्शा में एक और टैक्सी व कैब में दो सवारियों के बैठने की अनुमति होगी। सभी मार्केट खोलने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर दुकान को सील कर दिया जाएगा। मार्केट काम्प्लेक्स में दुकानें आॅड-ईवन के मुताबिक खुलेंगी, लेकिन जरूरी सामग्री की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि होटल, सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बाॅर, आॅडिटोरियम, असेंबली हाॅल्स, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम पर पाबंदी जारी रहेगी। जबकि कंटेन्मेंट जोन में जरूरी सेवाओं को अन्य किसी गतिविधि में कोई छूट नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में अब तक कुल 10054 कोरोना के केस आए हैं। जिसमें 160 लोगों की दुखद मौत हो गई है, जबकि 4485 लोग ठीक होकर घर गए हैं। दिल्ली में अब तक करीब 45 प्रतिशत लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबसे जरूरी है कि सबको मास्क पहन कर निकलना अनिवार्य है। सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर जगह करना जरूरी है। साथ ही बार-बार अपने हाथ सैनिटाइटर और साबून से हाथ धोते रहिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। यह बहुत कठिन समय है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जिस तरह से पिछले दो महीने में तपस्या की है। आपकी यह तपस्या बेकार नहीं जाएगी और हम सब लोग मिल कर कोरोना से जीत पाने में कामयाब होंगे।

  • हम सभी की तपस्या विफल नहीं होगी, हम कोरोना पर जीत हासिल करेंगे

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को डिजिटल प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि लाॅकडाउन 4.0 शुरू हो रहा है। पिछले डेढ़-पौने दो महीने में पूरा देश एक तरह से बंद था। कोरोना महामारी की वजह से इस समय पूरे विश्व के अंदर संकट छाया हुआ है। पिछले डेढ-पौने दो महीने में आप सभी लोगों ने खूब तपस्या की है। आप लोगों ने ढेर सारी कठिनाइयों का सामना किया है। आपकी यह तपस्या विफल नहीं होगी। हम सभी लोग एकजुट होकर कोराना महामारी का सामना कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस पर जीत हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अंदर अभी तक 10054 केस हैं। लोग बीमार हो रहे हैं और ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। 4485 लोग अभी तक ठीक होकर घर जा चुके हैं। इस तरह करीब 45 प्रतिशत लोग ठीक हो गए हैं। 160 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। यह मौतें नहीं होनी चाहिए थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक-एक व्यक्ति की जान बचाई जाए। दिल्ली में कोरोना से हुई मौत का औसत देश के अन्य राज्यों और दुनिया के नजरिए से देखें, तो हमारे यहां अन्य राज्यों और देशों की अपेक्षा कम हैं। हालांकि हम एक-एक व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश करते हैं।

  • अभी कोरोना खत्म नहीं होने वाला, कोराना भी रहेगा और हमारी जिंदगी भी चलेगी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब कोरोना एक-दो महीने में खत्म नहीं होने वाला है। जब तक इसकी कोई बैक्सिन नहीं आएगी, तब तक यह खत्म नहीं होने वाला है। मैं अक्सर यह कहता रहा हूं कि अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। करोना भी रहेगा और अपनी जिंदगी भी चलेगी। लाॅकडाउन हमेंशा नहीं रह सकता है। डेढ़-पौने दो महीना लाॅकडाउन रहा। दिल्ली सरकार ने इस समय का इस्तेमाल अपनी तैयारियां करने में किया। जब करोना भारत में आया था, तब हमारी बिल्कुल तैयारियां नहीं थी। हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं थी। हमारे पास अस्पतालों में इंतजाम नहीं था। हमें पता नहीं था कि कोरोना में क्या-क्या तैयारियां करनी है। पिछले डेढ़-पौने दो महीने में हमने अलग से अस्पताल नामांकित कर दिए और अलग से बेड लगा दिए। वेंटिलेटर, आॅक्सीजन, टेस्टिंग किट और पीपीई किट का इंतजाम कर लिया। अब हमें अपनी अर्थ व्यवस्था को धीरे-धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है। हम इसे एकदम से भी नहीं खोल सकते हैं। कल केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ गाइड लाइंस जारी की है। उस गाइड लाइन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने कई सारी चीजों पर लाॅकडाउन में ढील देने का फैसला किया है। हालांकि लाॅकडाउन 31 मई 2020 तक जारी रहेगा, ऐसा केंद्र सरकार का आदेश है, लेकिन इस लाॅकडाउन में कई सारी ढील दी जाएंगी।

  • बस में और बस स्टाॅप पर परिवहन विभाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएगा

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लाॅकडाउन के दौरान दिल्ली में कुछ चीजें में कोई ढील नहीं दी जाएगी। मसलन, मेट्रो नहीं चलेंगी। सभी स्कूल, काॅलेज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आदि बंद रहेंगे। सभी होटल, सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बाॅर, आॅडिटोरियम, असेंबली हाॅल्स बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक या किसी अन्य प्रकार की गतिविधि, जिसमें काफी भीड़ एकत्र होती है, उसकी अनुमति नहीं होगी। कोई भी धार्मिक स्थान या वहां पर पूजा की गतिविधि बंद रहेगी। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में भीड़ एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। नाई, स्पाॅ और सैलून भी अभी बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति रहेगी, लेकिन वहां पर बैठ कर खाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। स्पोर्टस काम्प्लेक्स और स्टेडियम खोल दिए जाएंगे। लेकिन यहां पर किसी भी मैच के दौरान दर्शकों के आने की अनुमति नहीं होगी। परिवहन को खोला जा रहा है। आॅटो रिक्शा, ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा को सड़क पर उतरने की अनुमति रहेगी, लेकिन वह सिर्फ एक ही सवारी को बैठा सकते हैं। टैक्सी, कैब को भी अनुमति होगी, लेकिन यह सिर्फ दो सवारी ही बैठा सकेंगे। ग्रामीण सेवा, फट-फट सेवा और ईको फ्रैंडली सेवा को भी छूट दी जा रही है, लेकिन यह सिर्फ दो सवारी ही ले सकेंगे। मैक्सी कैब में केवल 5 सवारी और आरटीवी में 11 सवारी बैठ सकेंगे। इन वाहनों से हर बार सवारी को उतरने के बाद चालक की जिम्मेदारी होगी कि वह सवारी वाली एरिया को डिस-इंफेक्ट करे, ताकि दूसरी सवारी जब बैठती है, तो उसको और चालक दोनों को खतरा न हो। कार पूलिंग और कार शेयरिंग की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में बसें चलनी चालू हो जाएंगी। एक बस में 20 से अधिक सवारी को बैठने की अनुमति नहीं होगी। बस में चढ़ने से पहले हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जाएगी। हर बस स्टाॅप पर परिवहन विभाग की जिम्मेदारी होगी कि वह बसों के अंदर और बस स्टाॅप पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए। पूरी दिल्ली में व्हीकल और व्यक्तिगत वाहन के आवागमन की अनुमति रहेगी। चार पहिया वाहन में 2 से अधिक सवारी की अनुमति नहीं होगी और दो पहिया वाहन पर चालक के पीछे किसी को बैठने की अनुमति नहीं होगी।

  • सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शादी में 50 और दाह संस्कार में 20 लोगों के एकत्र होने की अनुमति

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालय खुल जाएंगे। प्राइवेट आॅफिस वाले कोशिश यह करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से काम करें। सभी मार्केट खुल जाएंगे। लेकिन जहां मार्केट और मार्केट काम्प्लेक्स हैं, वहां पर दुकानें आॅड-ईवन के मुताबिक काम करेंगी। आधी दुकानें एक दिन और आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। लेकिन आवश्यक सामग्री की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। जितनी स्टैंड अलोन, नेवरहूड और रेडिडेंशियल एरिया में शाॅप हैं, वह सभी खुलेंगी, लेकिन सभी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और इसकी जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, तो वह दुकान बंद कर दी जाएगी। सभी इंडस्ट्री खोली जाएंगी, लेकिन भीड़ को रोकने के लिए इनके खुलने के समय में बदलाव किया गया है। निर्माण गतिविधियां भी शुरू की जा रही हैं, लेकिन सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोग ही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर सकेंगे। अभी बाॅर्डर से बाहर से कर्मचारियों को लाने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ केवल 50 लोगों की अनुमति रहेगी। दाह संस्कार के लिए केवल 20 लोगों की अनुमति रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। कंटेन्मेंट जोन के अंदर जरूरी सेवाओं के अलावा किसी भी चीज की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि बाॅर्डर पर डाॅक्टर, नर्स, पैरामेडिकल, सैनिटाइजेशन का करने वाले और एंबुलेंस को बिना रोक टोक के आवाजाही की अनुमति होगी। बाॅर्डर पर इंटर स्टेट के सामान और कार्गो या खाली ट्रक हो, उनको आने-जाने की अनुमति रहेगी।

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