- समिति में महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि शामिल होंगे
- दिल्ली महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम-2013 के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा की
नई दिल्ली : दिल्ली महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभाग ने मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को अधिनियम के कार्यान्वयन की दिशा मेें किए गए प्रयासों के बारे में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया।
कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने बताया कि उन्होंने दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का पालन कराने और उसकी निगरानी के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। इस समिति में सरकार अधिकारियों सहित गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उन्होंने पहले चरण में सरकार के सभी विभाग के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाने का आदेश दिया है, ताकि संबंधित विभाग के प्रमुख अपने-अपने विभागों में अधिनियम का पालन करने के संबंध में अवगत हो सकेंगे।
उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग को इस अधिनियम के प्रावधानों, सुविधाओं और दंड के प्रावधानों के प्रति दिल्ली के निवासियों में जागरूकता पैदा करने के लिए विज्ञापन जारी करने का भी निर्देश दिया गया। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग पहले भी मीडिया अभियान के अलावा कई कार्यशालाओं का आयोजन कर चुका है। गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिल्ली सरकार के सभी विभागों, स्वायत्तशासी निकायों सहित निजी क्षेत्र की कंपनियों को नियमित आधार पर आवश्यक निर्देश जारी कर करता रहता है। सभी जिला मजिस्ट्रेटों को भी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत वैधानिक जरूरतों की पूर्ति के लिए स्थानीय समिति के गठन का निर्देश दिया गया है।