Tuesday, July 23, 2024
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निगमों के एकीकरण के बाद दिल्ली नगर निगम ने किया नई यौन उत्पीड़न समिति का गठन

  • कार्यालय स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर होगा निवारण

नई दिल्ली, 17 जुलाई 2022: पूर्वकालिक तीनों नगर निगमों के एकीकरण के उपरांत, दिल्ली नगर निगम ने यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिये एक नई यौन उत्पीड़न समिति का गठन किया है। दिल्ली नगर निगम की कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है। इस समिति में अध्यक्षा के रूप में मुख्य वास्तुकार नीलम अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। उपनिदेशक अस्पताल प्रशासन डॉ अलका गुप्ता, विधि अधिकारी सुरेन्द्र कुमार, उपनिदेशक (शिक्षा) सीमा शर्मा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे, साथ ही इस समिति में गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) से एक महिला सदस्य भी होगी।

जब भी यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले समिति को भेजे जाएगे, समिति की अध्यक्षा द्वारा उपलब्ध पैनल में से ग़ैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की महिला सदस्य को ले लिया जाएगा। इस समिति का उद्देश्य कार्यालय स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण करना है और उन्हें उचित न्याय दिलवाना होगा। सभी दिल्ली नगर के सभी उपायुक्त को भी निर्देश दिये गये है कि जोन में भी जोनल / सबकमेटी का गठन किया जाये और इस कमेटी में कम-से-कम 4 सदस्य होना चाहिये जिसमें पीठासीन अधिकारी भी शामिल हो।

समिति में पीठासीन अधिकारी एक महिला होनी चाहिए जो जोन में उच्च पद पर कार्यरत हो। साथ ही समिति में कुल सदस्यों में कम से कम आधी महिलाएँ होगी। यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु उचित प्रक्रिया को अपनाया जायेगा जिसमें कार्यरत महिला कथित घटना के घटित होने के उपरांत शीघ्र अतिशीघ्र या 15 के भीतर अपनी शिकायत दर्ज कराये। समिति मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए तत्काल कार्रवाई करेगी और उचित कार्रवाई के लिए संस्था के प्रमुख (निगमायुक्त) को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, जिसमें (जुर्माना, यदि कोई हो ) लगाया जाना शामिल है।

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