Tuesday, July 23, 2024
Homeअंतराष्ट्रीयदिल्ली सरकार ने फिक्स्ड बिजली चार्ज में दी 50 प्रतिशत की राहत

दिल्ली सरकार ने फिक्स्ड बिजली चार्ज में दी 50 प्रतिशत की राहत

  • डीईआरसी ने गैर-घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित शुल्क में 50 प्रतिशत की कटौती की
  • दिल्ली सरकार संकट की इस घड़ी में दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी है
  • फिक्स्ड चार्ज में इस राहत से लाखों लोगों को कोरोना के कारण होने वाली कठिनाइयों का सामना करने में मदद मिलेगी
  • यह गैर-घरेलू और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत होगी
  • 44,000 औद्योगिक उपभोक्ताओं और लगभग 10 लाख गैर-घरेलू, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा: सत्येंद्र जैन

नई दिल्ली : गैर-घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं की समस्याओं और उद्योग संघों की मांग को देखते हुए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने अप्रैल 2020 और मई 2020 में पूर्ण लॉकडाउन अवधि के दौरान तक बिजली के फिक्स्ड चार्ज को 50 प्रतिशत तक घटा दिया है। इस अवधि के दौरान इन उपभोक्ताओं को 250 रुपये प्रति केवीए प्रतिमाह की जगह 125 रुपये प्रति केवीए प्रति माह बिल देना होगा। इस अवधि के दौरान कुल अप्रयुक्त क्षमता 80 प्रतिशत थी जिसमें से 84 प्रतिशत गैर घरेलू उपभोक्ताओं से संबंधित है और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 75 प्रतिशत है।

दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येन्द्र जैन ने कहा कि यह गैर-घरेलू और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत होगी। यह छूट देने पर सरकार पर करीब 160 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। इससे लगभग 44,000 औद्योगिक उपभोक्ताओं और लगभग 10 लाख गैर घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी आदेश को ट्वीट करते हुए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार संकट की इस घड़ी में दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी है। फिक्स्ड चार्ज में राहत देने से कोरोना के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे लाखों लोगों को मदद मिलेगी।

दिल्ली विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है, कोविड-19 के प्रकोप के कारण प्रचलित गंभीर स्थिति पर विचार कर रहे आयोग ने डीईआरसी टैरिफ विनियम 2017 के विनियम 168 और 172 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था और डीईआरसी (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) विनियम 2017 के विनियम 84 और 85 दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं सहित हितधारकों को पेश आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया था। तदनुसार, आयोग ने अपने कोविड-19 आदेश दिनांक 07 अप्रैल 2020 के तहत घरेलू उपभोक्ताओं, औद्योगिक उपभोक्ताओं, गैर-घरेलू (वाणिज्यिक, आदि) उपभोक्ताओं, सार्वजनिक उपयोगिताओं, वितरण लाइसेंस धारियों आदि सहित विभिन्न हितधारकों को राहत की अनुमति दी। इसके अलावा, आयोग को वर्तमान कोविड-19 स्थिति के दौरान फिक्स्ड चार्ज में आंशिक छूट देने के लिए औद्योगिक संघों, गैर-घरेलू (वाणिज्यिक, आदि) उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों की तरफ से अनुरोध किया जा रहा है।

पहला, अधिकतम मांग तक बिलिंग की मांग के लिए निर्धारित शुल्क मौजूदा दर 250 रुपये प्रति केवीए प्रति माह के अनुसार बिल किया जाएगा और दूसरा, शेष बिलिंग डिमांड के लिए निश्चित प्रभार यानी, (कॉन्ट्रैक्ट डिमांड व स्वीकृत लोड माइनस मैक्सिमम डिमांड) मौजूदा दर के 50 प्रतिशतयानी, 125 रुपये केवीए प्रति महीने में बिल किया जाएगा। केंद्र के अनलॉक दिशा-निर्देशों के बाद, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कई आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी है। कई चरणों में, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों की घोषणा की। हाल ही में, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लगातार 6 वें साल बिजली दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी।

आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान 30 मई 2020 तक अधिकांश गैर-घरेलू (वाणिज्यिक आदि) और औद्योगिक उपभोक्ताओं ने अनुबंधित क्षमता के तहत अपने सिस्टम का उपयोग नहीं किया, हालांकि, डीईआरसी (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक विनियमन) 2017 के अनुसार बिलिंग मांग के आधार पर लागू दर पर निर्धारित शुल्क उन्हें बिल किया गया है। आदेश में आगे कहा गया है कि आयोग ने यह फैसला किया है कि अप्रैल 2020 और मई 2020 से संबंधित बिजली के बिल के लिए, पात्र औद्योगिक और गैर-घरेलू (वाणिज्यिक, आदि) उपभोक्ता जिनकी मासिक अधिकतम मांग अनुबंध की मांग व स्वीकृति भार से कम है, ऐसे उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित शुल्क की गणना के लिए बिलिंग मांग को दो भागों में विभाजित किया जाएगा।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments