Friday, December 6, 2024
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चालान संबंधी सहायता के लिए ट्रैफिक लोक अदालत का संचालन जल्द से जल्द किया जाए शुरू: आदेश गुप्ता

  • लॉकडाउन के दौरान आवागमन करने वाले डॉक्टर, नर्स, पत्रकार, सरकारी कर्मचारी एवं अनुमति प्राप्त सेवाओं से जुड़े कर्मचारी थे
  • इन्होंने फ्रंट लाइन पर आकर दिल्ली के लोगों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित करने का काम किया
  • कोरोना वॉरियर्स पर हुए भारी-भरकम चालान से उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है

नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लॉकडाउन की अवधि में कोरोना वारियर्स पर हुए चालान में छूट देने और ट्रैफिक लोक अदालत शुरू करने का अनुरोध किया। गुप्ता ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के कई ऐसे मार्ग थे जो प्रतिबंधित है और कई मार्गो में बैरिकेडिंग की गई, वहीं कई मार्ग वन वे आवाजाही के लिए ही खुले थे, ऐसे में लोगों ने अनजाने में गैर इरादतन तक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जिसके लिए उनका भारी-भरकम चालान काटा गया है।

गुप्ता ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवागमन करने वाले डॉक्टर, नर्स, पत्रकार, सरकारी कर्मचारी एवं अनुमति प्राप्त सेवाओं से जुड़े कर्मचारी थे जिन्होंने फ्रंट लाइन पर आकर दिल्ली के लोगों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने और उन्हें सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराने के लिए काम किया है। यह हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं और भारी भरकम चालान से उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि चालान संबंधी सहायता के लिए कोरोना वॉरियर्स ट्रैफिक लोक अदालत भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि लोक अदालत अभी बंद है।

गुप्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मेरी अपील है कि हमारे कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दिल्ली के लोगों की सेवा की उन पर हुए चालान पर छूट देने का प्रावधान करें और सहायता हेतु ट्रैफिक लोक अदालत का संचालन भी जल्द से जल्द करें।

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