Tuesday, April 16, 2024
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कंस्ट्रक्शन साइटों पर एंटी डस्ट संबंधी 14 नियमों को लागू करना जरूरी है, नहीं तो होगी कार्रवाई : गोपाल राय

  • एंटी डस्ट कैंपेन के तहत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने खैबर पास स्थित पार्श्वनाथ ला ट्रॉपिकाना बिल्डिंग के निर्माण स्थल का किया औचक निरीक्षण- डीपीसीसी की टीम ने निर्माण स्थल पर एंटी डस्ट दिशा-निर्देशों का भारी उल्लंघन पाया, निर्माण कार्य बंद करने के लिए शो कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश

नई दिल्ली, 07 अक्टूबर, 2022 : दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज खैबर पास स्थित पार्श्वनाथ ला ट्रॉपिकाना बिल्डिंग के निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया। जहां उन्होंने दिशा-निर्देशों का भारी उल्लंघन पाया। उन्होंने डीपीसीसी को निर्देश दिया कि वे पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड को निर्माण कार्य बंद करने के लिए शो कॉज नोटिस जारी करें। उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील करते हुए कहा कि दिल्ली में कहीं पर भी प्रदूषण हो रहा हो, उसकी ग्रीन दिल्ली एप पर शिकायत करें, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके। दिल्ली के अंदर गत 6 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है। कैंपेन का पहला चरण आगामी 6 नवंबर तक चलेगा। एंटी डस्ट कैंपेन के लिए 586 टीमों का गठन किया है। जिसमें 12 सम्बंधित विभागों की टीम शामिल है। टीमें दिल्ली के अलग-अलग जगहों पर जाकर निरीक्षण कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने सभी निर्माण एजेंसियों के लिए 14 सूत्रीय दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसका सभी निर्माण साइटों पर शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है। जो भी साइट्स डस्ट कंट्रोल के नियम का पालन नहीं करेगा, उसपर कानून के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियम के उल्लंघन होने पर एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक 10 हजार से 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर ज्यादा उल्लंघन होगा तो कंस्ट्रक्शन साइट को बंद कर दिया जाएगा।

डीपीसीसी की टीम ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के द्वारा जो बिल्डिंग बनायी जा रही है, वहां पर 14 नियमों में से 8 नियमों का उल्लघंन पाया है। 20 हजार स्कवायर मीटर से ज्यादा की बिल्डिंग साइट पर 4 एंटी स्मॉग गन लगाना जरूरी है। यहां बाहर की साईट पर स्मॉग गन तो लगाया है, अंदर की साईट पर एक भी स्मॉग गन नहीं लगाया है। ग्रीन नेट से ढकने का काम भी नहीं किया गया है। मजदूरों को मास्क देने, कटिंग, गाड़ियों की धुलाई के नियम का पालन नहीं किया जा रहा। इस तरह निर्माण स्थल पर सरकार के दिशा-निर्देशों का भारी उल्लंघन होता पाया गया है। इसीलिए डीपीसीसी को निर्देश दिया गया कि पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड को निर्माण कार्य बंद करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करें।

गोपाल राय ने इस अवसर पर सभी सरकारी तथा प्राईवेट निर्माण कंपनियों से अनुरोध किया कि वे 14 प्वांइट के नियमों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल में ग्रीन दिल्ली एप को डाउनलोड करें। सड़क पर धूल प्रदूषण हो या निर्माण साइट पर प्रदूषण हो, अपने मोबाइल से उसकी फोटो लीजिए और ग्रीन दिल्ली एप के माध्यम से हमें भेजिए, ताकि उस पर तत्काल कार्रवाई कर सकें।

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