– सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एलजी ने खोया नैतिक अधिकार, दें इस्तीफा – सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का निर्णय लिया है यह भाजपा-एलजी के गाल पर जोरदार तमाचा है – ढाई महीने में पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी और एलजी मिलकर गैरकानूनी तरीके से निर्णय ले रहे थे – सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को बता दिया है कि भारत का संविधान अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके हिसाब से ही देश चलेगा – भाजपा को एमसीडी में बड़ा क्लियर डायरेक्शन मिल गया है कि वह अब विपक्ष में बैठकर राजनीति करे – सुप्रीम कोर्ट में दिल्लीवासियों और आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, अब ढाई महीने बाद दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर मिलेगा- दुर्गेश पाठक
नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2023 : आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए इसे एलजी-बीजेपी के गाल पर जोरदार तमाचा बताया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एलजी को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ढाई महीने में पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी और एलजी मिलकर गैरकानूनी तरीके से निर्णय ले रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को बता दिया है कि भारत का संविधान अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके हिसाब से ही देश चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में बड़ा क्लियर डायरेक्शन मिल गया है कि वह अब विपक्ष में बैठकर राजनीति करे। सुप्रीम कोर्ट में दिल्लीवासियों और आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। अब ढाई महीने बाद दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर मिलेगा।
आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी और विधायक दुर्गेश पाठक ने आज पार्टी मुख्यालय में महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली की जनता की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। अब ढाई महीने बाद दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर मिलेगा। दिल्ली वालों ने जो सपना देखा था कि उनकी दिल्ली साफ-सुथरी और शानदार हो। उस तरह की दिल्ली बनने की तरफ एक कदम उठाएगी। इस ढाई महीने में यह पता चलता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एलजी मिलकर गैरकानूनी तरीके से सारे के सारे निर्णय ले रहे थे। पहले दिन से पूरी दिल्ली कह रही है एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार नहीं है।
उन्होंने कहा कि भारत के संविधान और डीएमसी एक्ट में लिखा हुआ है कि पहले मेयर का चुनाव होगा। जब मेयर चुन लिया जाएगा तो फिर डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव कराने की जिम्मेदारी मेयर की होगी। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को नहीं मानती थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मेयर का चुनाव पहले होगा।
तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर डायरेक्शन दिया है एलजी साहब को कि 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन निकाल कर बताओ कि किस दिन आप चुनाव कराओगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह का निर्णय लिया है यह दिखाता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एलजी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा है। उन्हें बताया है कि यह भारत का संविधान है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके हिसाब से ही यह देश चलेगा। तुम्हारी यह जो कुछ भी गैरकानूनी तरीके निकालते हो, इन तरीकों से नहीं चलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस देश के लोगों का आज जो भरोसा है वह सुप्रीम कोर्ट में और मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से बड़ा क्लियर डायरेक्शन मिल गया है कि अब आप विपक्ष में बैठकर विपक्ष की राजनीति करें। आम आदमी पार्टी का मेयर होगा। आम आदमी पार्टी को जनता ने वोट दिया है।