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दिल्ली नगर निगम के आदेश से ग्रामीण क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों के संचालकों में भारी रोष

प्राइवेट स्कूलों पर पड़ेगी तिहरी मार

नई दिल्ली, 16 जुलाई 2022: दिल्ली नगर निगम द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश से विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों के संचालकों में भारी रोष है और इससे प्राइवेट स्कूलों पर तिहरी मार पड़ेगी। अनएडिड रिकॉग्नाइज वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव हरी प्रकाश शर्मा ने शनिवार को बताया कि दिल्ली में तीनों नगर निगमों के एकीकरण के बाद अपने 15 जुलाई के आदेश में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से तीन गुणा सम्पत्ति कर वसूलने का फरमान जारी किया है। जहाँ एक तरफ सरकारी स्कूली व सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों को फेक्टर 1 से संपत्ति कर लिया जाना जारी रहेगा, वही प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त स्कूलों का संपति कर फेक्टर 3 का आदेश जारी कर उनसे तीन गुना संपत्ति कर वसूलने का फैसला किया है। जबकि कल ही हाई कोर्ट दिल्ली ने अपने एक आदेश में निगम को फेक्टर 1 से ही टैक्स वसूलने को कहा है।

महासचिव शर्मा ने बताया कि ज्ञात रहे कि दिल्ली हाई कोर्ट में इस विषय में एक केस भी चल रहा है। उन्होंने बताया कि गत दो वर्षों से कोरोना महामारी की मार झेल रहे ये स्कूल अभी भी सामान्य स्थिति में नहीं आए हैं। हाल में कुछ प्राइवेट स्कूल पैसों के अभाव में बंद भी हो गए हैं। शर्मा ने बताया कि जल्द ही एशोसिएशन की आम बैठक बुलाकर नगर निगम के इस तानाशाही व गैर जिम्मेदार आदेश के विरुद्ध योजना बनाई जाएगी।

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