Saturday, July 27, 2024
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संपत्ति कर नहीं जमा करने वालों पर एमसीडी करेगी कार्रवाई

  • समय पर करें अपने बकाया का भुगतान
  • एमसीडी ने बकायादारों के खिलाफ शुरू की बड़ी कार्रवाई
  • सभी जोन में 668 संपत्तियां अटैच की गई
  • विभाग बड़े कर बकाएदारों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया में

नई दिल्ली, 20 जनवरी 2024

दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर नहीं भरने पर 5 लाख से अधिक करदाताओं को ऑनलाइन नोटिस जारी किए हैं। दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि संपत्ति कर बकायादारों के खिलाफ निगम प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है। इसके लिए सभी जोन में 668 संपत्तियां अटैच की गई। निगम प्रशासन ने बताया कि पिछले एक सप्ताह के दौरान, संपत्ति कर विभाग ने 74 व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों को अटैच किया है जिन पर 23.81 करोड़ रुपये कर बकाया था, जिसमें खैबर पास स्थित मेसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति शामिल है। रोहिणी, महिपालपुर, द्वारका, महावीर एन्क्लेव, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, आनंद पर्वत, सकुरपुर, शकुरपुर, स्वरूप नगर, रिठाला, बुध विहार, अशोक विहार, पंजाबी बाग, सिरसपुर आदि क्षेत्रों में सम्पत्तियों को अटैच किया गया है।

निगम प्रशासन ने बताया कि इसके अलावा, विभाग बड़े कर बकाएदारों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया में भी है। इसके अलावा, यदि करदाता अपने बकाया कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो ऐसी संपत्ति की नीलामी के लिए आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा, 5 लाख से अधिक करदाताओं को ऑनलाइन नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्होंने वर्ष 2021-22 या 2022-23 में कर जमा नहीं किया था। निगम प्रशासन ने बताया कि नोटिस के द्वारा 15 दिनों के भीतर अपना कर दाखिल करने का अनुरोध किया गया है। डीएमसी अधिनियम, 1957 (संशोधित) के प्रावधानों के तहत संपत्ति कर जमा ना करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। भविष्य में भी निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बड़े संपत्तिकर बकायादारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कार्रवाई से बचने के लिए, संपत्ति करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अपने बकाया का भुगतान करें।

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