Wednesday, July 24, 2024
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अनाज की कालाबाजारी की तो नपेंगे ट्रांसपोर्टर्स: इमरान हुसैन

  • एफसीआई गोदामों से दिल्ली की राशन दुकानों में खाद्यान की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्य मंत्री ने की बैठक
  • बैठक में डीएससीएससी के अधिकारी तथा ट्रांसपोर्टर भी रहे मौजूद

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने शुक्रवार को दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी) के वरिष्ठ अधिकारियों तथा डीएससीएससी द्वारा खाद्यान की ढुलाई के लिए लगाए गए ट्रांसपोर्टरों के साथ समीक्षा बैठक की। खाद्य मंत्री ने ट्रांसपोर्टरों को यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अनिमियतता जैसे कि खाद्यान की कालाबाजारी, परिवहन में जानबूझकर देरी आदि गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उस पर एफआईआर, गिरफ्तारी सहित सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली सरकार ने पहले ही अप्रैल, 2020 के महीने के लिए मुफ्त राशन (गेहूं और चावल) की आपूर्ति करने का फैसला किया है। अप्रैल 2020 महीने के लिए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक राशन लाभार्थियों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न (4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल) के स्थान पर 7.5 किलोग्राम खाद्यान्न (6 किलोग्राम गेहूं और 1.5 किलोग्राम चावल) प्रदान करने का निर्णय लिया है। गौरतलब रहे कि दिल्ली सरकार ने अप्रैल 2020 के महीने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन लाभार्थियों को अभी तक मिलने वाले खाद्यान में 50 प्रतिशत की वृद्धि की है, अतः इस वृद्धि के बाद लाभार्थियों को अब 150 प्रतिशत खाद्यान मिलेगा। अप्रैल, 2020 के महीने के लिए यह बढ़ा हुआ राशन 2000 से अधिक राशन की दुकानों द्वारा सभी लाभार्थियों को निशुल्क वितरित किया जा रहा है।

इस बैठक में दिल्ली सरकार द्वारा लाभार्थियों को अप्रैल, 2020 के महीने के लिए राशन की बढ़ी हुई मात्रा निशुल्क प्रदान करने के निर्णय का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने तथा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों से खाद्यान्न की आपूर्ति विभिन्न राशन दुकानों में सुचारू और निर्बाध तरीके से करने हेतु परिवहन योजना की समीक्षा की गई। बैठक में दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी) के महाप्रबंधक, सीनियर मैनेजर (डीएससीएससी) और ट्रांसपोर्टरों सहित अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बैठक के दौरान, खाद्य मंत्री ने एफसीआई गोदामों से समय पर और लगातार खाद्यान्न उठाने और खाद्यान्न को संबंधित राशन की दुकानों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टरों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई महामारी की स्थिति में जरूरतमंदांे को खाद्यान्न की समय पर आपूर्ति एक राष्ट्रीय सेवा है। यह जन सामान्य, देश और पूरी मानवता की सेवा करने का एक अवसर है। ऐसे समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए आवश्यक हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए। खाद्य मंत्री ने ट्रांसपोर्टरों से खाद्यान्न वितरण के लिए ट्रकों के ट्रिपों की आवृत्ति में वृद्धि करने की अपील की ताकि लाभार्थियों को निर्धारित समय से पहले राशन मिल सके।

खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज शिकायतों का शीघ्र निवारण किया जाएगा और यदि उन्हें सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही में कोई कठिनाई होती है, तो वे डीएससीएससी के वरिष्ठ अधिकारियों और यहां तक कि स्वयं मंत्री से भी इस सम्बन्ध में संपर्क कर सकते हैं। जरूरत पडने पर खाद्य मंत्री खुद अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), पुलिस आयुक्त और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राशन की दुकानों में पीडीएस वस्तुओं की ढुलाई में कोई रुकावट न हो। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों से अनुरोध किया कि ट्रक ड्राइवर और उनके सहायक, खाद्यान्नों की ढुलाई करते समय कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों का सदैव पालन करें।

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