- जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 94 श्रेणियों के स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस की दरे की तय
- लाइसेंस शुल्क क्रमशः 20,000 रुपए व 25,000 हजार रुपए तय किया गया है
- दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने मंगलवार को दी यह जानकारी
नई दिल्ली, 12 जुलाई 22: दिल्ली नगर निगम ने स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस फीस को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से लाइसेंस फीस में संशोधन किए हैं। इसके तहत, दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 94 श्रेणियों के स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस के एक बार देय पंजीकरण शुल्क और वार्षिक लाइसेंस फीस की दरों को संशोधित किया गया है। नई नीति के तहत, 250 सीटों तक क्षमता वाले बैंक्वेट हॉल के स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस का एक बार देय पंजीकरण शुल्क, 10,000 रूपए व वार्षिक लाइसेंस फीस 15,000 रुपए तय की गई है। वहीं, 250 सीटों से अधिक क्षमता वाले बैंक्वेट हॉल के स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस का पंजीकरण शुल्क व लाइसेंस शुल्क क्रमशः 20,000 रुपए व 25,000 हजार रुपए तय किया गया है।
दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि 20 सीटों तक क्षमता वाले खाद्य प्रतिष्ठानों को लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क, 10,000 रूपए व वार्षिक लाइसेंस फीस 10,000 रुपए देय होगी। वहीं 20 से अधिक सीटों से 50 सीटों तक की क्षमता वाले खाद्य प्रतिष्ठानों को पंजीकरण शुल्क, 15,000 रूपए व वार्षिक लाइसेंस फीस 20,000 रुपए, 50 से अधिक सीटों वाले खाद्य प्रतिष्ठानों को लेकर लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क 20,000 रुपए व वार्षिक फीस 25,000 हजार देने होंगे।
संशोधित स्वास्थ्य व्यापार शुल्क दरों के मुताबिक, लाइसेंस आवेदन के लिए प्रोसेसिंग फीस के रूप में 1000 रुपए का शुल्क देय होगा। वहीं, डिसीलिंग चार्ज वार्षिक लाइसेंस शुल्क का तीन गुना निर्धारित किया गया है। नागरिकों को हितों के मद्देनजर, नवीनीकरण के मामलों में लाइसेंस वैधता समाप्त होने के एक माह बाद तक विलंब शुल्क नहीं लगाया जाएगा। हालांकि इसके बाद, विलंब के मामले में वार्षिक शुल्क का 10 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से देय होगा। दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य व्यापार खाद्य प्रतिष्ठानों के बेहतर विनियमन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जनता को बेहतर व मानक सुविधाएं उपलब्ध हो सके।