– दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए संपत्ति कर में मिलने वाली छूट की समय सीमा 31 जुलाई 2022 तक बढ़ाई – वर्ष 2022-2023 के संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान पर मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट
नई दिल्ली, 16 जुलाई 2022 : दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022-2023 के संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान करने पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट की समयसीमा 16 जुलाई 2022 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक कर दी है। दिल्ली नगर निगम चालू वित्त वर्ष के संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगा।
दिल्ली नगर निगम ने यह निर्णय नागरिकों की भलाई के लिए लिया है जो किसी भी कारणवश 15 जुलाई तक अपना संपत्तिकर जमा नहीं करवा पाए। निगम ने इस संदर्भ में सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए हैं तथा सभी संपत्ति कर कार्यालयों को भी इस आदेश से अवगत करा दिया गया है ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। दिल्ली नगर निगम नागरिकों से अपील करता है कि इस योजना का लाभ उठाएं और 31 जुलाई 2022 तक अपना संपत्ति कर जमा कराएं।